प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना
योजना: प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2020-21 के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च-गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप लक्षित समूह को नौकरी या स्व-रोज़गार के अवसर मिल सकें।
लक्ष्य समूह:
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जाति, गैर-अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, कूड़ा बीनने वाले आदि।
आयु मानदंड: 18-45 वर्ष
आय मानदंड:
- अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वाले और डीएनटी सहित): कोई आय सीमा नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग: परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम।
- प्रशिक्षण की लागत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य मानदंडों के अनुसार है और यह पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार भिन्न हो सकती है।
प्रशिक्षण की लागत:
प्रशिक्षण की लागत भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जारी कॉमन नॉर्म्स के अनुसार होती है, और यह कोर्स की अवधि के आधार पर बदलती है।
प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की लागत: निःशुल्क
प्रशिक्षण के प्रकार
- अप-स्किलिंग / री-स्किलिंग
- शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम