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    एन.डी.एफ.डी.सी

    राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एन.डी.एफ.डी.सी) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के संगत प्रावधान) की धारा 25 के तहत 24.01.1997 को एक ऐसी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है जो लाभ के लिए नहीं है।

    एन.डी.एफ.डी.सी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और साझेदार बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी) के लाभ के लिए आर्थिक विकास गतिविधियों और स्व-रोजगार उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए निधियों को प्रसारित करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

    राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) को दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करने का अधिकार है। रियायती ऋण को दिशा देने के लिए एनडीएफडीसी की दो प्रमुख स्कीमें हैं।

    • दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई), जो व्यक्तिगत है।
    • केंद्रित विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) है, जो देश में दिव् यांगजनों के कल् याण और पुनर्वास के लिए विभिन् न साझेदार एजेंसियों के माध् यम से स् वयं सहायता समूहों/संयुक् त देयता समूहों के लिए है।